BikanerBusinessExclusive

बीकानेर टैक्स कंसल्टेंट एसोसिएशन की जीएसटी पर परिचर्चा आयोजित

0
(0)

बीकानेर । ज़िला उद्योग संघ कार्यालय में रविवार को बीकानेर टैक्स कंसल्टेंट एसोसिएशन की ओर से GST पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया । परिचर्चा का मुख्य विषय GST मे कर निर्धारण के पश्चात जो जो मांग निर्धारित की जाती है उसके संदर्भ मे विभाग द्वारा DRC-07 जारी किया जाता है उसका निस्तारण किस प्रकार किया जाए , उसके पुनरीक्षण और अपील की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए आदि रखा गया । इस विषय पर संघ के वरिष्ठ सी ए विनोद दम्माणी ने विस्तार से व्याख्या की। दम्माणी ने सदस्यों को बताया कि अपील और पुनरीक्षण में क्या क्या सावधानी बरती जानी चाहिए ।

कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष सी ए माणक कोचर ने की । कोचर ने बताया कि परिचर्चा में विभाग द्वारा बरती जाने वाली अनियमितताओं के बारे मे भी चर्चा की गई । संघ के सचिव एडवोकेट दीपक व्यास ने GST में धारा 73 और 74 के अधीन जो कर निर्धारण किया जाता है उसके संदर्भ मे विस्तार से व्याख्या की। व्यास ने बताया कि यह कर निर्धारण कब 73 के अधीन माना जाएगा और कब 74 के अधीन माना जाएगा । दोनो परिस्थितियों में उनका निस्तारण किस प्रकार किया जाए इस पर भी चर्चा की गई ।

इस परिचर्चा में एडवोकेट संदीप राजपुरोहित ने बताया कि कैश लेज़र मे टैक्स जमा होने के बावजूद GSTR-3B भरते समय विभाग द्वारा ब्याज वसूल किया जाता है जो कि सर्वथा गलत है । परिचर्चा मे संघ के उपाध्यक्ष इमीचन्द पूनिया वाई पी मदान कोषाध्यक्ष मदन मोहन व्यास सहित अन्य गणमान्य सदस्य सी ए शिव खत्री , सुशील हर्ष , पवन मोदी , नरेंद्र अग्रवाल , कमल जोशी , राम नारायण सोनी आदि उपस्थित थे । अध्यक्ष सी ए माणक कोचर ने सभी सदस्यों का आभार जताया ।

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Leave a Reply