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पुलिस थाना सदर के कुछ और क्षेत्रों में भी प्रतिबंधात्मक आदेश में छूट

बीकानेर। जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत वर्तमान परिस्थितियों और आमजन की सुविधा के मध्यनजर पुलिस थाना सदर क्षेत्र के कुछ और हिस्सों में प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक प्रतिबंधात्मक आदेशों में (निषेधाज्ञा ) छूट प्रदान की है।
गौतम ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम के लिए आमजन के स्वास्थ्य को सुरक्षा प्रदान करने हेतु 3 व 4 अप्रैल को शहर के विभिन्न क्षेत्रों को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए आवागमन व अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया था। वर्तमान परिस्थितियों और आमजन की सुविधा के लिए इन क्षेत्रों में प्रतिबंधों से निर्धारित समय के लिए छूट प्रदान की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि पुलिस थाना सदर के स्वामियों का मोहल्ला, सुथारों का मोहल्ला , कुम्हारों का मोहल्ला, चौखूंटी क्षेत्र की गली नंबर 1 से 9 तक (वार्ड संख्या 70 ) में भी प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक निषेधाज्ञा में छूट प्रदान की गई है।

गौतम ने बताया कि इस अवधि में लॉक डाउन के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों के संदर्भ में कोरोनावायरस संक्रमण के क्रम में जारी एडवाइजरी का पूरा पालन किया जाना अनिवार्य रहेगा। आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 और 270 तथा राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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