रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र में तेल-घी के गोदाम व मिठाई फैक्ट्री पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई
*खाद्य सुरक्षा जॉइंट कमिश्नर डॉ धौलपुरिया ने बिना खाद्य लाइसेंस संधारित ढाई हजार लीटर घी करवाया सीज*
*तेल घी व मिठाई के 6 नमूने लिए*
बीकानेर। खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण आयुक्त इकबाल खान के निर्देशानुसार जॉइंट कमिश्नर डॉ सत्य नारायण धौलपुरिया के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा दल द्वारा रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक घी-तेल गोदाम तथा मिठाई फैक्ट्री पर कार्यवाही की गई। धनलक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी के गोदाम में बिना खाद्य लाइसेंस के घी व तेल के व्यापार को गंभीरता से लिया गया। मौके पर मौजूद विभिन्न ब्रांड के 2,471 लीटर घी को सीज कर दिया गया। गोदाम में डिटर्जेंट तथा फिनाइल उत्पादन की गतिविधियां खाद्य सामग्री के साथ ही की जा रही थी जिस पर संयुक्त निदेशक बीकानेर जोन डॉ देवेंद्र चौधरी तथा सीएमएचओ डॉ मोहित सिंह तंवर द्वारा गहरी नाराजगी जताई गई।
दूसरी कार्यवाही में प्रेम नमकीन भंडार की फैक्ट्री पर मिठाई रसगुल्ला की खेप ट्रक पर लादी जा रही थी जिसे डॉ देवेंद्र चौधरी द्वारा रुकवा कर पड़ताल की गई। यहां फैक्ट्री में निरीक्षण के दौरान डॉ धौलपुरिया ने फैक्ट्री में काम कर रहे श्रमिकों से पूछताछ की। फैक्ट्री मालिक को एफएसएसएआई के प्रावधानों अनुसार श्रमिकों की नियमित मेडिकल जांच करवाने, उनकी पहचान को सत्यापित करवाने, फैक्ट्री में स्वच्छता के उच्च मानदंडों को अपनाने तथा श्रमिकों को स्वच्छ टोपी पहन कर ही कार्य करने के निर्देश दिए। फैक्ट्री से पीली खुरमानी व रस कदम के नमूने जांच हेतु एकत्र किए गए।
कार्यवाही में आयुक्तालय के खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद शर्मा, जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी भानु प्रताप सिंह गहलोत, श्रवण वर्मा, सुरेंद्र कुमार तथा राकेश गोदारा शामिल रहे। डॉ धौलपुरिया ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह द्वारा होली के अवसर पर शुद्ध मिठाइयां आमजन को उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से अधिकाधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि बेहद आसान ऑनलाइन तरीके से खाद्य लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जाता है। बिना खाद्य लाइसेंस व्यापार एफएसएसएआई एक्ट के तहत अपराध है। सीएमएचओ डॉ तंवर ने बताया कि त्यौहारी सीजन को देखते हुए विशेष कर मिठाईयां से संबंधित प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण व जांच कार्यवाही की जाएगी। आमजन भी मिलावट संबंधी सूचना कार्यालय को दे सकते हैं।