BikanerSociety

अब नियोक्ता बिना अंशदान का भुगतान किए भर सकते हैं मासिक ईसीआर

0
(0)

बीकानेर। बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया एवं सचिव विनोद गोयल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जिला कार्यालय बीकानेर से प्राप्त पत्र के आधार पर बताया कि कोरोना वायरस की महामारी के चलते सरकार द्वारा लाॅकडाउन की घोषणा के कारण औद्योगिक व व्यापारिक संस्थानों के सामने वित्तीय संकट खड़े हो गए हैं। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ईपीएफ व एमपी एक्ट 1952 के प्रावधानों की सुविधाजनक अनुपालना हेतु मासिक ईसीआर को मासिक अंशदान से अलग कर दिया गया है। अब नियोक्ता बिना अंशदान का भुगतान किये मासिक ईसीआर भर सकते हैं। समय पर ईसीआर जमा करवाने से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत पात्र संस्थानों के निम्न वेतन कर्मचारीयों के ईपीएफ खातों में केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी व नियोक्ता के भाग से कुल वेतन का 24 प्रतिशत जमा करवाने में सहायता मिलेगी। इस हेतु अंतिम तिथि से पूर्व नियोक्ताओं व ठेकेदारों को 2020 की ईसीआर जमा करवाई जानी चाहिए ताकि पात्र सदस्यों को सही समय पर लाभ मिल सके।

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Leave a Reply