रीको बीकानेर अभी भी कर रहा है पर्यावरण कानूनों की खुली अवहेलना
पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रीको जयपुर पर लगाया साढ़े छह करोड़ का जुर्माना
बीकानेर। रीको बीकानेर अभी भी पर्यावरण कानूनों की खुली अवहेलना कर रहा है। बीछवाल एवं करणी औद्योगिक क्षेत्र के बीच स्थित औद्योगिक वेस्ट वाटर का तालाब अब नासूर बन चुका है। इसे लेकर क्षेत्र के उद्यमी लम्बे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन रीको बीकानेर टस से मस तक नहीं हो रहा है। समस्या को कागजी लड़ाई में ही उलझा रखा है तथा कानून और नियमों का उल्लंघन पर उल्लंघन किए जा रहा है। इसके चलते क्षेत्र में प्रदूषण से बुरे हालात हो चुके हैं।
इधर, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रण मंडल जयपुर ने पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने पर रीको जयपुर पर छह करोड़ 54 लाख 2 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। इन्हीं नियमों का हवाला देते हुए बीकानेर निवासी एवं सामाजिक कार्यकर्ता ताहिर हुसैन ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बीकानेर के क्षेत्रीय अधिकारी को पत्र लिखकर रीको बीकानेर पर भी इतनी ही राशि का जुर्माना लगाने के लिए आग्रह किया है।
पत्र में ताहिर हुसैन ने इस सबंध में बोर्ड के समक्ष तमाम साक्ष्य, दस्तावेज व मुख्य तथ्य भी प्रस्तुत कर दिए। पत्र में बताया कि रीको द्वारा दिसम्बर 2019 से वाटर एक्ट 1974, एयर एक्ट 1981 तथा 14 सितम्बर 2006 के ईआईए एनवायरमेंटल नोटिस की खुली अवहेलना की है। उन्होंने बताया कि रीको बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) के सामने आरक्षित भूमि पर खड्ढे खोद कर वर्ष 2003 यानि पिछले 20 सालों से वेस्ट वाटर डाला जा रहा है। वर्तमान में यह पानी एक लाख 46 हजार वर्गमीटर में फैल चुका है। इसके चलते आसपास के निवासियों तथा आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी हो रही है। खड्ढे खोद कर वेस्ट वाटर डालने की पुष्टि स्वयं रीको के क्षेत्रीय प्रबंधक ने अपने 10 सितम्बर 2003 के पत्र में की है।
उन्होंने बताया कि रीको बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) में स्थापित करने के संबंध में पॉल्युशन बोर्ड जयपुर से जल और वायु एक्ट के अंतर्गत 17 जनवरी 2012 के तहत ‘स्थापना की सहमति’ प्राप्त की थी जो 30 नवम्बर 2014 तक ही वैध थी। इतना ही नहीं रीको बीकानेर द्वारा कन्सेंट टू ऑपरेट प्राप्त किए बिना ही करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) का दिसम्बर 2019 में संचालन प्रारम्भ कर दिया गया था। इसकी पुष्टि पॉल्युशन बोर्ड बीकानेर ने अपने 25 जून 2020 को किए गए निरीक्षण में की है। रीको बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार (परियोजना) के संबंध में जल व वायु एक्ट के अन्तर्गत 1 दिसम्बर 2023 तक संचालित करने की सहमति प्राप्त नहीं की गई जो 17 जनवरी 2012 के कन्सेट टू ऑपरेट के बिन्दु संख्या 4 की खुली अवहेलना है।
नहीं बनाई वेस्ट वाटर के निस्तारण की योजना
रीको बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार परियोजना के सामने जमा वेस्ट वाटर एवं गदगी के निस्तारण को लेकर पिछले 20 सालों में किसी भी प्रकार का कोई टाइम बाउंड एक्शन प्लान नहीं बनाया गया है। यह एनवायरनमेंट एक्ट 1986, वाटर एक्ट 1974, एयर एक्ट 1981 तथा 14 सितम्बर 2006 के ईआईए एनवायरमेंटल नोटिफिकेशन की खुली अवहेलना है। इसके लिए एनवायरमेंटल कम्पनसेशन रीको बीकानेर के खिलाफ आरोपित करने योग्य है।
ताहिर हुसैन ने बताया कि पॉल्युशन बोर्ड बीकानेर को उपलब्ध करवाए गए तमाम तथ्य साक्ष्य व दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि रीको बीकानेर ने जानबूझकर जल, वायु व पर्यावरणीय अधिनियमों की खुली अवहेलना की है। इस आधार पर उन्होंन पॉल्युशन बोर्ड बीकानेर को रीको बीकानेर पर एनवायरमेंटल कम्पनसेशन आरोपित करने के लिए अधिकृत बताया है। इतना ही नही हुसैन ने क्षेत्रीय अधिकारी से पत्र के तमाम बिंदुओं का अवलोकन कर सर्वोच्च न्यायालय, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल नार्थ जयपुर द्वारा 17 नवम्बर 2023 के अन्तर्गत जारी शो कॉज नोटिस की तर्ज पर रीको बीकानेर के खिलाफ एनवायरमेंटल कम्पनसेशन आरोपित करने की कार्रवाई करने के लिए आग्रह किया है।