जीएसटी इनपुट – एक नया नियम 88D हुआ लागू इन बातों की रखें सावधानी
बीकानेर । बीकानेर जिला उद्योग संघ के कानूनी सलाहकार एडवोकेट गणेश शर्मा एवं अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया ने बताया कि वर्तमान में उद्यमी एवं व्यापारी जुलाई माह का जीएसटीआर-1 भर रहे हैं और इसके बाद इसी माह की 20 तारीख को जुलाई माह जीएसटीआर 3 बी भरा जाएगा और इसमें कारोबारी द्वारा एकत्र किए गए टैक्स में से कारोबारी को मिलने वाली इनपुट को घटा कर अपने कर का भुगतान करेंगे।माल के विक्रेता जो अपना जीएसटीआर-1 भरते हैं उससे कारोबारी का जीएसटीआर 2 बी जेनरेट होता है जिसमें मिलने वाली इनपुट का जिक्र होता है और उसी जीएसटीआर 2 बी में मिलने वाली इनपुट क्रेडिट नियमानुसार कारोबारी के सकता है। यदि विक्रेता ने अपना रिटर्न समय पर नहीं भरा है या क्रेता को यह क्रेडिट नहीं दी है अर्थात बेचे गए माल या सेवा की सूचना जीएसटीआर-1 में नहीं दी है तो नियमानुसार कारोबारी इसे क्लेम नहीं कर सकता हैं।
अब इस प्रक्रिया को बिलकुल स्पष्ट कर दिया गया है अर्थात यदि कारोबारी अपने जीएसटीआर 2 बी में आने वाली इनपुट क्रेडिट से अधिक जीएसटीआर 3 बी में क्लेम करते हैं और यदि कारोबारी द्वारा अपने जीएसटीआर 2 बी में दर्शाई गई इनपुट क्रेडिट से अधिक इनपुट क्रेडिट अपने जीएसटीआर 3 बी में ली हुई है तो सिस्टम से ही अपने आप एक नोटिस जेनरेट होगा और यही नोटिस जीएसटी नेटवर्क में दर्ज ई मेल पर भी आएगा। इस नोटिस का जवाब 7 दिनों में देना होगा और इसके लिए दो ही विकल्प है या तो इस नोटिस का जवाब दें और दूसरा विकल्प यह है कि इस फर्क का भुगतान करना होगा। इस इनपुट की क्रेडिट तभी मिलेगी जब कि विक्रेता इसे अपने जीएसटीआर-1 में दिखाएगा और यदि इस माह जीएसटीआर-1 विक्रेता ने देरी से भरा है तो फिर क्रेता कारोबारी को यह क्रेडिट अगले माह मिलेगी।
यदि नोटिस जवाब नहीं देते हैं या इस तरह से अधिक क्लेम किए गए इनपुट को जमा नहीं करा देते हैं तो फिर अगले माह का जीएसटीआर 1 नहीं भरने दिया जाएगा। इसी तरह से तिमाही रिटर्न भरने वाले डीलर्स की इनवॉइस पोर्टल पर चढ़ाने की सुविधा भी रोक दी जाएगी। कारोबारी द्वारा दिया गया जवाब यदि समुचित अधिकारी को उचित नहीं लगता है तो वह कारोबारी के विरुद्ध नियमानुसार जीएसटी की धारा 73 अथवा 74 के तहत कार्यवाही करेंगे और इसके लिए वे नोटिस जारी करेंगे। अपना जीएसटीआर 3 बी भरते समय नए नियम 88D का ध्यान रखें और यह भी ध्यान रखें कि अपना जीएसटीआर-1 भी समय पर भरें ताकि क्रेताओं को भी इस तरह की विपरीत परिस्तिथियों का सामना ना करना पड़े।