कमीशन नहीं देने पर हत्या, आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदण्ड
बीकानेर । एससी.-एसटी. मामलों की विशेष अदालत ने कमीशन की बात को लेकर हत्या करने के आरोपी सर्वोदय बस्ती निवासी भगत सिंह राजपूत को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास सहित 20 हजार रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।
प्रकरण के अनुसार परिवादी कानाराम मेघवाल निवासी अमरसिंहपुरा ने 16 मार्च 2016 को नयाशहर पुलिस थाने में रिपोर्ट की कि मेरा भाई जनक राज उर्फ अनिल कुमार मजदूरी करता था और उसे आरोपी भगतसिंह ने कोठारी अस्पताल में काम पर रखवाया था। काम पर रखवाने की एवज में आरोपी मेरे भाई से कमीशन मांग रहा था। एक दिन आरोपी हमारे घर पर आकर धमकी देकर गया था कि दो दिन में मेरा कमीशन नहीं दिया तो तेरा काम तमाम कर दूंगा। तब घटना के दिन मेरा भाई व उसके साथ एक अन्य सर्वोदय बस्ती में कोई काम आये थे। वहां पर पंजाब नेशनल बैंक के ए.टी.एम के सामने रात करीब 10 बजे आरोपी ने मेरे भाई को घेर लिया तथा गाली-गलौच कर धारदार हथियार से मेरे भाई के सीने पर वार किया जिससे भाई जनक राज की मृत्यु हो गई। पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर 16 मई 2016 को इसी अदालत में चलान पेश किया। इस पर अदालत ने आरोपी सर्वोदय बस्ती निवासी भगत सिंह राजपूत को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास सहित 20 हजार रुपये अर्थ दण्ड दिया है। मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक कुन्दन व्यास ने की।