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खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों को देंगे
निःशुल्क राशन

बीकानेर। कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण वर्तमान में जिले में प्रभावी लाॅकडाउन के मध्यनजर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र परिवारों को माह मई 2020 का 10 किलोग्राम गेहूं तथा 01 किलोग्राम दाल निःशुल्क दिया जायेगा। यह वितरण 1 मई से आरम्भ होगा जो कि 10 मई 2020 तक किया जायेगा। जिला रसद अधिकारी  यशवंत भाकर ने बताया कि 5 किलोग्राम गेहूं प्रतिव्यक्ति राज्य सरकार द्वारा नियमित रूप से दिये जाने वाले योजना के तहत होगा तथा 5 किलोग्राम अतिरिक्त गेहूं प्रतिव्यक्ति तथा 01 किलोग्राम दाल प्रति राशनकार्ड पीएमजीके अन्न योजना के तहत दिया जायेगा।
भाकर ने बताया कि यह गेहूं तथा दाल का वितरण पूर्णतया निःशुल्क होगा। यदि कोई उचित मूल्य दुकानदार इसके लिये राशि वसूल करेगा तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। भाकर ने बताया कि सभी उचित मूल्य दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उक्त राशन का वितरण सुनिश्चित करेंगे।
पोस मशीन द्वारा आधारकार्ड से खाद्यान्न वितरण के संबंध में प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार भारत सरकार की योजनाओं (खाद्य सुरक्षा एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना) के अन्तर्गत दिये जाने वाले राशन सामग्री का वितरण पोस मशीन में आधारकार्ड नम्बर दर्ज कर ओ.टी.पी.के माध्यम से ही गेहूं का वितरण किया जायेगा। जिला रसद अधिकारी यशवंत भाकर ने बताया कि लाभार्थी को राशन सामग्री प्राप्त करने के लिये आधारकार्ड साथ में लाना अनिवार्य होगा। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा आपधारकार्ड नम्बर पूछकर पोस मशीन में दर्ज कर ओ.टी.पी. के माध्यम से लाभार्थी को खाद्यान्न वितरित किया जायेगा। यदि लाभार्थी पढने व लिखने में असमर्थ हो तो आधारकार्ड से नम्बर पोस मशीन में दर्ज कर ओ.टी.पी. के माध्यम से लाभार्थी को खाद्यान्न वितरण किया जा सकेगा। खाद्यान्न वितरण के पश्चात् उचित मूल्य दुकानदार द्वारा आधारकार्ड लाभार्थी को लौटाया जायेगा। जिन उपभोक्ताओं के आधार नम्बर डाटाबेस में उपलब्ध नही है उनको राशन सामग्री पूर्व की भांति पोस मशीन में राशन कार्ड नम्बर दर्ज कर ओ.टी.पी. के माध्यम से वितरित की जायेगी।

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