सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत नई पेंशन योजना…
नई दिल्ली। पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार नई पेंशन योजना का रिव्यू करेगी। संसद में फाइनेंस बिल पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बात कही। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी गठित होगी। यह कमेटी नई पेंशन योजना का रिव्यू करेगी। लोकसभा में भारी नारेबाजी और हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने आज वित्त विधेयक पेश किया। हंगामे के बीच ही वित्त विधेयक 2023 पर वोटिंग हुई। लोकसभा में वित्त विधेयक को पास करा लिया गया है।कब लागू हुई थी नई पेंशन स्कीम?
सरकारी कर्मचारियों को साल 2004 से पहले पुरानी पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद एक तय पेंशन मिलती थी। यह पेंशन रिटायरमेंट के समय कर्मचारी की सैलरी पर आधारित होती थी। इस योजना में रिटायर्ड कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिजनों को भी पेंशन मिलने का नियम था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेई सरकार ने अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया। इसके स्थान पर नई पेंशन योजना लागू हुई। बाद में राज्यों ने भी नई पेंशन योजना को लागू कर दिया।
एनपीएस की विशेषताएं
1. एनपीएस में कर्मचारी की बेसिक सैलरी+डीए का 10 फीसद हिस्सा कटता है।
2. एनपीएस शेयर बाजार पर बेस्ड है। इसलिए यह अधिक सुरक्षित नहीं है।
3. एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश करना होता है।
4. इस स्कीम में रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती है।
5. नई पेंशन योजना शेयर बाजार पर आधारित है। इसलिए यहां टैक्स का भी प्रावधान है।
6. नई पेंशन योजना में 6 महीने बाद मिलने वाले महंगाई भत्ते (डीए) का प्रावधान नहीं है।
पुरानी पेंशन स्कीम में थीं ये विशेषताएं
1. पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय कर्मचारी की सैलरी की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है।
2. इस योजना में जनरल प्रोविडेंट फंड का प्रावधान है।
3. ओपीएस में 20 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी की राशि मिलती है।
4. पुरानी पेंशन योजना में भुगतान सरकार की ट्रेजरी द्वारा होता है।
5. रिटायर्ड कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिजनों को पेंशन की राशि मिलने का भी प्रावधान है।
6. ओपीएस में पेंशन के लिए कर्मचारी की सैलरी से कोई पैसा नहीं कटता है।
7. ओपीएस में 6 महीने बाद मिलने वाले DA का प्रावधान है।