मार्च में निपटा लें इनकम टैक्स से जुड़े कुछ जरुरी काम- सीए अरिहंत सुखानी
बीकानेर। इन दिनों सरकारी और गैर सरकारी विभागों में मार्च क्लोजिंग की चर्चा जोर पर है। कुछ लोग टेक्स बचाने तो कुछ निवेश के बारे योजना बना रहे हैं, लेकिन कहां निवेश करें कब करें, इनकम टेक्स का लाभ कैसे लें आदि सवालों को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं। इन सभी का समाधान सीए अरिहंत सुखानी बता रहे हैं।
1. यदि आपने आयकर अधिनियम की धारा 80C, 80D या धारा 80CCD (1b) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कोई निवेश नहीं किया है, तो आपको इसे 31 मार्च से पहले कर लेना चाहिए. वर्तमान वित्तीय वर्ष में किए गए निवेश पर केवल टैक्स छूट के लिए विचार किया जाएगा. अगर 31 मार्च 2023 के बाद कोई निवेश किया जाता है तो उसका लाभ F.Y. 2022-23 के इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं लिया जा सकता।
2. चालू वित्त वर्ष में आयकर की एडवांस टैक्स की चौथी किस्त जमा करने की अंतिम तिथि 15 मार्च है, इसके बाद 31 मार्च तक एक फीसदी ब्याज देय हाेगा। किसी भी वित्त वर्ष के दौरान 10 हजार रुपए से ज्यादा की कर देनदारी होने की स्थिति में एडवांस टैक्स देय होता है।
3. आयकर अधिनियम,1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों को 31.03.2023 से पहले अपने PAN को AADHAR CARD से जोड़ना अनिवार्य है। जो PAN, AADHAR CARD से नहीं लिंक किए गए हैं,वे पैन 01.04.2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे।
जो अनिवार्य है,वह आवश्यक है। देर न करें, आज ही लिंक करें!
4. अगर कोई वरिष्ठ नागरिक पीएम वय वंदना योजना में निवेश करना चाहते हैं तो 31 मार्च, 2023 तक ही ऐसा कर सकते हैं. इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने किसी तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है. ऐसे में आप इसमें केवल मार्च तक ही निवेश कर सकते हैं.
5. अगर आप अभी तक म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है तो इस काम को जल्द से जल्द कर दें. सभी फंड हाउस ने इसके लिए 31 मार्च तक की डेडलाइन तय की है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट को फ्रीज कर लिया जाएगा