.. तो राजस्थान राज्यविप्र कल्याण बोर्ड की संबद्धता प्राप्त करना होगा अनिवार्य
बीकानेर। राज्य सरकार द्वारा विप्र समाज के कल्याण एवं आर्थिक उत्थान हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की 10 फरवरी 2022 की अधिसूचना के तहत राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड के सदस्य राजकुमार किराडू ने पत्रकार वार्ता में बताया कि बोर्ड की प्रथम बैठक में विप्र समाज कल्याण / उत्थान एवं सर्वागीण विकास के क्षेत्र में कार्यरत ऐसे गैर सरकारी संगठन / संस्थाए जो विप्र समाज के कल्याण हेतु यथा धार्मिक, सांस्कृतिक, कलात्मक उत्थान एवं सामाजिक बुराईयों / कुरीतियों को दूर करने, पुजारियों/कर्मकाण्डी को रोजगार के बेहतर अवसर देने हेतु कार्य कर रही है उन्हें एक ही छत के नीचे लाने हेतु बोर्ड की संबद्धता प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
इसी के क्रम में बोर्ड द्वारा गैर सरकारी विप्र संगठन सम्बद्धता नियम 2023 जारी किए गए हैं जिसके तहत बोर्ड द्वारा विप्र समाज के गैर सरकारी संगठनों को विभिन्न राजकीय विभागों/संस्थाओं/उपक्रमों द्वारा प्राप्त की जाने वाली समस्त प्रकार की राजकीय सहायता / अनुदान / भूमि आंवटन आदि को प्राप्त करने हेतु अभिशंषा करना एवं विप्र समाज के संगठनों तथा राज्य सरकार के मध्य समन्वयक के रूप में कार्य करने का निर्णय लिया गया है।
किराडू ने बताया कि भविष्य में राज्य के ऐसे गैर सरकारी विप्र संबद्धता संबंधित आवेदन पत्र, संगठन / संस्थाएं जो विप्र समाज के कल्याणार्थ / उत्थान एवं सर्वागीण विकास के लिए कार्य कर रहे हैं उन्हे राजस्थान राज्यविप्र कल्याण बोर्ड की संबद्धता प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।