Bikaner

प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी के अप्रैल माह के वेतन से होगी कटौती

0
(0)

समूह व्यक्तिगत दुर्धटना बीमा योजना पाॅलिसी के तहत 220 रूपये का प्रीमियम 

बीकानेर। संयुक्त शासन सचिव वित्त (बीमा) विभाग ने आदेश जारी कर समस्त आहरण व वितरण अधिकारियों से कहा है कि  सभी अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना पाॅलिसी के वर्ष 2020-21 के नवीनीकरण अन्तर्गत अप्रेल, 2020 माह के वेतन से प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी के 220 रूपये की प्रीमियम राशि की कटौती की जाए।  संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रा0नि0विभाग,बीेकानेर देव किसन सोलंकी ने बताया कि राजस्थान केडर के अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारी, राज्य सरकार के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों के अप्रेल देय मई 2020 के वेतन से प्रति अधिकारी व कर्मचारी 220 रूपये प्रीमियम की कटौती की जाए।
उन्होंने बताया कि उक्त कटौती पे-मैनेजर पोर्टल ई-ग्रास पोर्टल पीआरआई पे-मैनेजर पोर्टल के माध्यम से कटौती करेगें। समस्त आहरण व वितरण अधिकारियों द्वारा उनके समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों से एसआईपीएफ पोर्टल में  आॅनलाईन प्रस्ताव पत्र पूर्ति आवश्यक रूप से करवावें । यदि पूर्व में प्रस्ताव पत्र आॅनलाईन भरे गये हो और उनमें संशोधन किया जाना अपेक्षित नहीं हो तो उन्हें नवीन प्रस्ताव पत्र आॅनलाईन भरनें की आवश्कता नहीं है ।

सोलंकी ने बताया कि 1 मई 2020 के पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों पर भी उक्त योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी तथा उनके प्रथम वेतन से वर्ष 2020-21 के लिए देय प्रीमियम की राशि रूपये 220-आई0आर0डी0ए0 के नियमानुसार प्रोरेटा के आधार पर काटी जायेगी। उन्होंने बताया कि यदि किसी कारणश किसी अधिकारी,कर्मचारी का अप्रेल 2020 का वेतन आहरण नहीं किया जा रहा है तो ऐसे अधिकारी,कर्मचारी निजी स्तर से रूपये 220-एसआईपीएफ ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से 31 मइ्र 2020 से पूर्व साधारण बीमा निधि में जमा करायेंगे। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग के वर्दीधारी अधिकारी,कर्मचारियों पर उक्त योजना लागू नहीं होगी।

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Leave a Reply