AdministrationBikanerExclusive

फिर मिले अवैध गैस सिलेंडर, हुई कार्रवाई

0
(0)

बीकानेर। जिले में अवैध रूप से गैस के भंडारण, विक्रय एवं दुरुपयोग पर कार्रवाई के लिए जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल के निर्देश पर लगातार कार्यवाही की जा रही है।
अवैध एल पी जी विक्रय की शिकायत पर जिला रसद अधिकारी भागूराम महला ने एक वाहन आर जे 07 – टी/सी सी 251 को कालूवाला गैस एजेंसी की शिकायत के आधार पर पुलिस थाना खाजूवाला में डिटेन करवा गया ।

जिला रसद अधिकारी भागुराम मेहला ने बताया कि इसके बाद हल्का प्रवर्तन निरीक्षक पवन कुमार को जांच हेतु मौके पर भेजा गया । मौके पर प्रवर्तन निरीक्षक पवन सुथार द्वारा खाजूवाला पुलिस थाने पहुंच कर पूछताछ एवम जांच की अग्रिम कार्यवाही की गई। पूछताछ पर बागाराम गोदारा पुत्र भीखाराम गोदारा ने स्वयं को गाड़ी का मालिक बताया और कहा की उनकी गाड़ी राव भारत गैस एजेंसी खाजूवाला की सप्लाई गाड़ी के रूप में अधिकृत है। राव भारत गैस एजेंसी के प्रोपराइटर को मौके पर उपस्थित नहीं हुए। मौके पर खड़ी गाड़ी में इंडेन के खाली 60 घरेलू उपयोग के सिलेंडर दो पंक्तियों में रखे पाए गए,पूछताछ में बागाराम ने बताया कि गाड़ी ड्राइवर निर्मल चला रहा था जो मौके से नदारद था।गाड़ी में भरे सिलेंडरों के बारे पूछने पर बताया कि खाजूवाला तहसील के उपभोक्ताओं से लिए गए।।

उक्त सिलेंडर कहाँ से एवं किन उपभोक्ताओं से प्राप्त किये गए है इसके सम्बन्ध में कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नही किया गया एवं ना ही इसके सम्बद्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। उक्त वाहन में कोई गेट पास व कैश मेमो नही पाए गए।
उन्होंने बताया कि चूंकि उक्त वाहन भारत गैस की एजेंसी में सिलेंडर डिलेवरी हेतु अधकृत है किंतु उसमें बिना किसी वैध दस्तावेज के इंडेन गैस के सिलेंडर का पाया जाना प्रथम दृष्ट्या मामला संदिग्ध पाए जाने पर अवैध रूप से अन्य एलपीजी इंडेन के सिलेंडर परिवहन किए जाने पर मय वाहन 60 सिलेंडरों को जब्त किया गया। अधिकृत कंपनी से अन्य कम्पनी के एलपीजी सिलेंडर के परिवहन एवं अवैध रूप से अधिकार में लेने तथा कोई दस्तावेज नहीं मिलने पर लिक्विडीफाइड पेट्रोलियम गैस,(सप्लाई और वितरण का नियमन) ऑर्डर 2000 के तहत सभी 60 इंडेन के सिलेंडरों मय वाहन जब्त किए जाकर ,जाखड़ इंडेन गैस सर्विस, खाजूवाला को सुपुर्दगी में दिए गए, वाहन की जब्ती कर थाना अधिकारी ,पुलिस थाना खाजूवाला को सुपर्दगी में दी गई ।

इस संबंध में जांच की जा रही है की उक्त वाहन द्वारा इंडेन के सिलेंडर किस स्थान से लेकर आया, किस गैस एजेंसी के है ये सिलेंडर और वाहन द्वारा कहां ले जाए जा रहे थे। जब्त सिलेंडर मय वाहन का प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए में अतरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) के न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा।
जिला रसद अधिकारी भागूराम महला ने बताया कि इस संबंध मे राव भारत गैस एजेंसी के वाहन में अन्य कम्पनी के एल पी जी सिलेंडर का पाया जाना संदिग्ध प्रतीत होता है इस पर सम्बन्धित गैस एजेंसी की भूमिका की जांच की जा रही हैं।

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Leave a Reply