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किसी भी स्थिति में कार्य के पश्चात सड़क टूटी हुई नहीं रहे, अन्यथा जिम्मेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाए

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*शिक्षा मंत्री डॉ. कल्ला ने ली अधिकारियों की बैठक*
*शहरी विकास से जुड़े अनेक कार्यों की समीक्षा की*

बीकानेर, 18 नवंबर। शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली।
उन्होंने कहा कि पेयजल पाइपलाइन अथवा किसी प्रकार के केबलिंग कार्य के लिए सड़क की टूट-फूट संबंधी वैध अनुमति पूर्व में ली जाए। किसी भी स्थिति में कार्य के पश्चात सड़क टूटी हुई नहीं रहे, अन्यथा जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत टंकियां बनाने और पाइपलाइन बिछाने का कार्य तेज गति से करने के निर्देश दिए। शहरी क्षेत्र के समस्त मोक्षधामों और कब्रिस्तान आदि की चारदीवारी बनाने का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाए।

उन्होंने शहरी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक शवदाह गृह बनाने के कार्य की प्रगति जानी और इसे शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि गंगाशहर और बंगला नगर सहित विभिन्न क्षेत्रों के सीवरेज से संबंधित बचे हुए कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से किए जाए। इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री कहा कि शहरी क्षेत्र की जो सड़कें स्वीकृत कर दी गई हैं, उनकी निविदा संबंधी कार्यवाही शुरू करते हुए कार्य प्रारंभ किए जाएं। किराए के भवनों में चलने वाले जिले के समस्त सरकारी स्कूलों के लिए भूमि आवंटन करवाई जाए। समसा अथवा अन्य मद से इनके लिए भवन बनाए जाएंगे।

उन्होंने आयुर्वेद और पब्लिक हेल्थ कॉलेज सहित बजट घोषणा में स्वीकृत कॉलेजों की स्थापना की प्रगति जानी तथा कहा कि पीबीएम सहित सरकारी अस्पतालों की ड्रेनेज और सीवरेज सुदृढ़ीकरण से जुड़े कार्य प्राथमिकता से करवाए जाएंगे। उन्होंने पुरानी जेल भूमि के विक्रय की कार्यवाही करने के निर्देश दिए और बताया कि शहर की 7 ऐतिहासिक बारियों तथा लक्ष्मीनाथ मंदिर में विकास कार्य के लिए राशि शीघ्र ही स्वीकृत करवाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि पुराने शहर की प्रमुख सड़कों की रखरखाव के साथ इनमें डिवाइडर बनाए जाए। उन्होंने म्यूजियम सर्कल से हल्दीराम प्याऊ तक सड़क सुदृढ़ीकरण कार्य की प्रगति जानी। कोटगेट तथा बैदों के चौक स्थित सब्जी मंडियों में शेड तथा शौचालय बनवाने के निर्देश दिए।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिना वैध अनुमति किसी भी सरकारी भवन की दीवार तोड़ने का कार्य नहीं किया जाए। ऐसा होने पर जिम्मेदार के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में मूर्ति लगाने और चौराहे के नामकरण की अनुमति के लिए राज्य स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया है। जिलों द्वारा नियम सम्मत तरीके से प्रस्तावों की अनुशंसा इस कमेटी को की जाए।

बैठक में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी नित्या के., नगर निगम आयुक्त गोपाल राम बिरडा, नगर विकास न्यास के सचिव यशपाल आहूजा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मोहम्मद अबरार पंवार, जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता राजेश पुरोहित, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता मुकेश गुप्ता, नगर निगम के अधीक्षण अभियंता ललित ओझा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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