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कलक्टर ने लोक डाउन क्षेत्रों में अनुमत सेवाओं के पास जारी करने के लिए अधिकारियों को किया अधिकृत

बीकानेर। जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम सोमवार से 3 मई तक लोक डाउन क्षेत्रों में अनुमत श्रेणी के व्यवसाय, फर्म, इकाई के वाहनों, व्यक्तियों को आवश्यकता होने पर अनुमति पत्र जारी करने के लिए विभिन्न अधिकारियों को अधिकृत किया है। गौतम ने बताया कि विभिन्न गतिविधियों के लिए आवश्यक होने पर पास राजकोप सिटीजन एप या https://epass.rajasthan.gov.in आनलाईन आवेदन कर संबंधित विभागों से पास प्राप्त किए जा सकते हैं। गौतम ने एक आदेश जारी कर 12 से अधिक अधिकारियों को पास जारी करने के लिए अधिकृत किया है। ये अधिकारी प्राप्त होने वाले आवेदनों की समीक्षा कर उनके निस्तारण की कार्यवाही करेंगे।

आदेशानुसार उपयोगिता सुविधांए

स्व-रोजगार में लगे व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाए जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, आईटी मरम्मत, मोटर और अन्य मैकेनिक, कारपेन्टर्स, मोची, लाॅन्डरी एवं धोबी आदि, निजी सुरक्षा सेवांए एवं सुविधा प्रबन्धन सेवाएं, राजकीय कर्मियों के निजी वाहन (कार इत्यादि) से कार्यस्थल पर आने-जाने हेतु, राजमार्गो पर ट्रकों की मरम्मत के लिये कार्यशाला/दुकानें, उचित दूरी पर टायर, पंक्चर/रिपेयर की दुकानें, राजमार्गो पर भोजन हेतु उचित दूरी पर ढाबे (जैसे- 40 किलोमीटर)पर आउटडोर खाने की सुविधा के साथ सभी प्रकार के वाहनों के लिए अधिकृत कंपनी सेवा या मरम्मत केन्द्र व स्पेयर पार्ट्स की दुकानें के लिए जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा पास जारी किए जाएंगे। इसी प्रकार अति. जिला मजिस्ट्रेट, नगर बीकानेर द्वारा बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम, पेट्रोल पम्प, एलपीजी, पेट्रोलियम एवं गैस के खुदरा एवं स्टोरेज आउटलेट्स, निर्माण गतिविधिया,मुख्यालय पर सरकारी प्रोजेक्ट, ऊर्जा उत्पादन, सम्प्रेषण एवं वितरण इकाईयां एवं सेवाए सम्बन्धी पास जारी किए जायेंगें। मुख्य कार्यकारी जिला परिषद, द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण गतिविधियाें के पास जारी किए जाएगें। जिला रसद अधिकारी, बीकानेर द्वारा किराणा एवं प्रोविजन स्टोर जो सभी प्रकार की खाद्यान्नो एवं खाद्य पदार्थो (सभी अवयवो, साॅस, पैकेज फूड आदि सहित) और दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित उत्पाद आदि रेस्टोंरेंट एवं भोजनालय आदि केवल होम डिलीवरी हेतु ,होम डिलवरी सर्विस के पास जारी किए जाएगें। इसी प्रकार प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी, बीकानेर द्वारा परिवहन सेवाओं के कार्यालय एवं गोदाम (सामान के आवागमन के लिये) माल/परिवहन सेवाएं एवं परिवहन, जिला व राज्य से बाहर आवागमन हेतु पास जारी किए जा सकेंगे। संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग, बीकानेर द्वारा कृृषि एवं उद्यानिकी से संबंधित सामान जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरण एवं आपूर्ति श्रृंखला के उपकरण कृषि मशीनरी यंत्रों, उपकरणो के विक्रय स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत दुकानें अन्य श्रेणी (नोटशीट पर प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे) के पास जारी करेंगे। तहसीलदार बीकानेर द्वारा केमिस्ट, चिकित्सा उपकरण, आयुष, पशु चिकित्सा दवाईया के दुकानदार तथा फल एवं सब्जिया, दूध, डेयरी उत्पाद, अण्डे मीट, चिकिन एवं फिश, पशु एवं पशु आहार एवं मुर्गी दाना के डिपो एवं इनसे जुड़े हुये संबंधित विक्रय केन्द्र से सम्बन्धित पास जारी किए जावेंगे। उपनिदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिक विभाग , बीकानेर द्वारा टेलीकम्युनिकेशन, इन्टरनेट सर्विसेस एवं आईटी सेवाए से सम्बन्धित पास जारी किए जा सकेंगे। महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बीकानेर द्वारा अनुमत आवश्यक औद्योगिक इकाईयां (रीको क्षेत्र को छोड़कर) कैमिकल संबंधी व्यवसाय, दैनिक उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन से सम्बन्धित पास जारी किए जा सकेंगे। वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको लि. बीकानेर द्वारा अनुमत औद्योगिक इकाईयां (रीको क्षेत्र) व भण्डार गृह एवं गोदाम, कोल्ड स्टोरेज (रीको क्षेत्र) से सम्बन्धित पास जारी किए जा सकेंगे। उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर द्वारा सामाजिक क्षेत्र- शिशु/दिव्यांगो/मानसिक रूप से विकलांग/वरिष्ठ नागरिक/महिलाओं के लिये आश्रय गृहों का संचालन, सुधार गृृह देखभाल घरों तथा किशोरों के लिये सुरक्षित स्थान हेतु पास जारी किए जा सकेंगे। अधीक्षण खनि अभियंता, बीकानेर द्वारा अनुमत खनन, खानों के संचालन के लिये विस्फोटक एवं अनुषांगिक गतिविधियों के परिवहन एवं आपूर्ति से सम्बन्धित पास जारी किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त चिकित्सा सेवाएं से सम्बन्धित सभी राजकीय एवं निजी चिकित्सालय एवं उससे संबंधित चिकित्सा संस्थान जैेसे कि डिस्पेंसरी, लेैबोरेट्रीज, क्लीनिक्स, नर्सिंग होम, आयुष (आयुर्वेद, युनानी, हौम्योपेथिक आदि) पशु चिकित्सालय एवं औषधीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं आदि के किसी भी चिकित्सा स्टाॅफ के निजी वाहनों के आवागमन के लिये पास की आवश्यकता नहीं होगी। सरकारी पहचान पत्र (राजकीय या निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान द्वारा जारी) पर्याप्त होगा। उन्होंने बताया कि केन्द्र, राज्य सरकार के कार्यालय हेतु सभी केन्द्र, राज्य अधिकारी, कर्मचारी एवं स्टाॅफ उनके सरकारी वाहन, आन ड्यूटी अनुबंधित वाहन या निजी दुपहिया वाहन से सरकारी पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर घर से कार्यस्थल तथा कार्यस्थल से घर तक आ जा सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट , तहसीलदार को अपने-अपने क्षेत्र में इन व्यवस्थाओं से संबंधित अनुमति पत्र जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है। सम्पूर्ण व्यवस्था का प्रभारी अति. जिला मजिस्ट्रेट(नगर), बीकानेर को बनाया गया है।

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