BikanerEducationExclusive

फर्जीवाड़े पर प्रहार स्वच्छ शिक्षा क्रांति मिशन

0
(0)

गंगाशहर, भीनासर, सुजानदेसर एवं घड़सीसर क्षेत्र में स्वच्छ शिक्षा क्रांति मिशन की हुई शुरुआत

संभागीय आयुक्त डॉ नीरज के पवन ने किया फोल्डर का लोकार्पण

बीकानेर। गंगाशहर, भीनासर, सुजानदेसर एवं घड़सीसर क्षेत्र में संचालित समस्त मान्यता प्राप्त प्राईवेट स्कूल्स के संयुक्त आयाम स्वच्छ शिक्षा क्रांति मिशन द्वारा प्रकाशित अभिभावक जागृति सूचना फोल्डर का लोकार्पण बीकानेर के संभागीय आयुक्त डॉ नीरज के पवन ने किया। इस अवसर पर डॉ नीरज ने कहा कि ये बहुत अच्छी पहल है और इस मिशन के लिए प्रशासन द्वारा यथोचित सहयोग दिया जाएगा। इस अवसर पर गिरिराज खैरीवाल, उमानाराम प्रजापत, प्रभुदयाल गहलोत, जगमाल सिंह, चंपालाल प्रजापत व शिव कुमार शर्मा उपस्थित रहे तथा मिशन के संबंध में संभागीय आयुक्त को विस्तार से जानकारी दी। 4 पृष्ठ के इस फोल्डर में पहले पेज पर अभिभावकों के लिए ग्यारह बिंदुओं में सूचना प्रकाशित की गई है। फोल्डर के दूसरे व तीसरे पृष्ठ पर गंगाशहर, भीनासर, सुजानदेसर एवं घड़सीसर क्षेत्र में संचालित समस्त मान्यता प्राप्त प्राईवेट स्कूल्स का विवरण दिया गया है। चौथे पृष्ठ पर अवैधानिक शिक्षण संस्थाओं के संचालकों को अनुरोध पूर्वक चेतावनी दी गई है कि वे शीघ्र ही शिक्षा विभाग के नियमानुसार मान्यता लेकर ही स्कूल संचालित करें अन्यथा स्वच्छ शिक्षा क्रांति मिशन के अगले चरण में उनके विरुद्ध यथोचित कार्रवाई के प्रयास किए जाएंगे। फोल्डर में चारों क्षेत्रों की समस्त राजकीय स्कूल्स के संस्था प्रधानों से अनुरोध किया गया है कि वे बिना टी सी के प्रवेश नहीं दें। साथ ही चौथे पेज पर स्वच्छ शिक्षा क्रांति मिशन के उद्देश्यों के बारे में भी उल्लेख किया गया है।

ये हैं जागरूकता के बिंदु

1) किसी भी विद्यालय में प्रवेश दिलाने से पहले उस विद्यालय की मान्यता की जांच की करनी चाहिए।
2) प्रवेश के समय यह सुनिश्चित करें कि बच्चे को जिस मीडियम में एडमिशन करा रहे हैं, क्या उस मीडियम में यह स्कूल मान्यता प्राप्त है या नहीं।
3) प्रवेश के समय अवश्य ही सुनिश्चित करें कि जिस कक्षा में प्रवेश करा रहे हैं उस कक्षा के संचालन की मान्यता / क्रमोन्नति उस स्कूल के पास है या नहीं।
4) प्रवेश से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि जिस विद्यालय में प्रवेश दिला रहे हैं, उस विद्यालय को उसी नाम से मान्यता मिली हुई है तथा वो स्कूल उसी स्थान में संचालित हो रहा है जिस स्थान हेतु उसे मान्यता प्राप्त है।
5) कोचिंग संस्थान द्वारा स्कूलिंग (स्कूल की तरह पढ़ाई) अवैधानिक कृत्य है, अत: कोचिंग की आड़ में चल रहे अवैधानिक स्कूलों के चक्कर में अपने बच्चों के भविष्य को खतरे में नहीं डालें।
6) कोई भी संस्थान यदि ब्रांच या शाखा खोलते हैं तो उन्हें उस शाखा या ब्रांच के लिए भी मुख्य शाखा की तरह ही मान्यता लेनी होती है। अतः किसी भी स्कूल की शाखा या ब्रांच में प्रवेश दिलाने से पहले उस ब्रांच की मान्यता व क्रमोन्नति की जांच अच्छी तरह से कर लेनी चाहिये।
7) दो शिफ्ट में चलने वाले विद्यालय में प्रवेश से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उस विद्यालय के पास दो पारियों में विद्यालय संचालन की विभागीय अनुमति है या नहीं।
8) शपथ पत्र या स्व घोषणा पत्र द्वारा केवल वे बच्चे ही प्रवेश के पात्र होते हैं जो कभी भी स्कूल नहीं जा पाए हैं अर्थात किसी भी स्कूल में एक बार नामांकन कराने के बाद उस स्कूल की टी सी के बिना प्रवेश अवैधानिक होता है। अत: किसी स्कूल की बकाया राशि जमा नहीं करने की बदनीयती या कक्षा जंप कराने लिये अवैधानिक लाभ के चक्कर में अपने बच्चे के भविष्य को ताक पर नहीं रखें। यदि न्यायालय में झूठे शपथ पत्र के संबंध में दोष सिद्ध हो जाता है तो कानूनन सजा का प्रावधान है।
9) नियमित विद्यार्थियों को कक्षा जम्प करवाना अवैधानिक कृत्य है. अब इस तरह के लालच में अपने बच्चों का भविष्य खतरे में नहीं डालना चाहिये।
10) अनुरोध है कि यदि आप अपने बच्चे / बच्चों को वर्तमाग स्कूल से हटाना चाहते हैं तो कृपया सबसे पहले उस स्कूल का समस्त बकाया अवश्य भुगतान कर टी सी प्राप्त करें क्योंकि गंगाशहर, भीनासर, सुजानदेसर एवं घड़सीसर के किसी भी शिक्षण संस्था द्वारा बिना टीसी के प्रवेश नहीं लिया जाएगा।
11) शॉप्स एंड एस्टिब्लिशमेंट एक्ट के अनुसार आधार उद्यम रजिस्ट्रेशन के बिना संचालित कोचिंग संस्थान या ट्यूशन सेन्टर अवैधानिक होते हैं, अतः किसी भी कोचिंग संस्थान या ट्यूशन सेन्टर में बच्चों को भेजने से
पहले उसके आधार उद्यम रजिस्ट्रेशन को जांच परख लेना चाहिये।

स्वच्छ शिक्षा क्रांति मिशन के उद्देश्य

1) सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं द्वारा अवैधानिक प्रवेश से बचने संबंधित जानकारी का व्यापक प्रचार- प्रसार।
2) बिना मान्यता प्राप्त अवैधानिक रूप से चल रही स्कूल्स में शिक्षण कराने के खतरों से क्षेत्र की जनता को सावधान करना।
3) कोचिंग की आड़ में अवैधानिक रूप से चल रही स्कूल्स में शिक्षण कराने के खतरों से क्षेत्र की जनता को सावधान करना।
4) आधार उद्यम रजिस्ट्रेशन के बिना संचालित कोचिंग संस्थान या ट्यूशन सेन्टर में कोचिंग / ट्यूशन कराने के खतरों से सतर्क करना ।
5) अवैधानिक विद्यालयों/ कोंचिग संस्थाओं का संचालन करने वालों को नियमानुसार मान्यता / रजिस्ट्रेशन लेकर संस्था संचालन हेतु अपील द्वारा अवैधानिक व्यवस्था बंद करने की चेतावनी।

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Leave a Reply