रक्षाबन्धन मेला 27 जुलाई से और औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर 14 को
बीकानेर, 12 जुलाई। जयनारायण व्यास कॉलोनी स्थित ग्रामीण हाट में दस दिवसीय रक्षाबन्धन मेला 27 जुलाई को आरंभ होगा।
जिला उद्योग केन्द्र महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा ने बताया कि 5 अगस्त तक चलने वाले इस मेले में हस्तनिर्मित एवं आर्टीफिशियल राखियों का प्रदर्शन एवं विक्रय किया जाएगा। साथ ही श्रंगार के उत्पादों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। प्रदर्शनी में देश के विभिन्न क्षेत्रों से लकड़ी, चमड़ा, पत्थर, धातु के हस्तशिल्प आर्टिफिश्यल ज्वैलरी, हैण्ड एम्बोय्डरी उत्पादों एवं अन्य कई तरह के उत्पादों को प्रदर्शित किया जाऐगा। हण्डीक्रॉफ्ट, हॅण्डमेड साबुन, चॉकलेट्स, कोटाडोरिया साडिया व सूट आर्टिफिशियल ज्वैलरी, कॉस्मेटिक्स आईटमस, खाटा- चूरी, हैण्डलूम वस्त्र एवं सूट तथा खाने-पीने के विविध व्यंजन के साथ-साथ बच्चों के लिए झूले भी मेले में लगाए जाएंगे। मेले में भाग लेने हेतु इच्छुक आर्टीजन चोपड़ा कटला स्थित जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपना आवेदन पत्र जमा करा सकते है।
औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर का आयोजन 14 जुलाई को लूणकरनसर में
बीकानेर, 12 जुलाई। औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर का आयोजन 14 जुलाई को लूणकरणसर पंचायत समिति में आयोजित किया जाएगा।जिला उद्योग केन्द्र महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा ने बताया कि प्रातः 11 से दोपहर 2 बजे से आयोजित होने वाले इस शिविर में उद्योग विभाग, राजस्थान वित्त निगम, रीको व खादी बोर्ड से सम्बन्धित कार्य तथा इस कार्यालय द्वारा विभिन्न विभागीय योजनाओं जैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, बुनकर परिचय पत्र, आर्टीजन परिचय पत्र आदि के आवेदन पत्र ऑनलाईन की जानकारी प्रदान की जाएगी।
*एक मुश्त ऋण समाधान योजना 31 मार्च तक रहेगी प्रभावी*
बीकानेर, 12 जुलाई। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए ऋण की बकाया राशि में राहत देने के लिए चलाई जा रही एक मुश्त ऋण समाधान योजना 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगी। योजना में कारोबारी एवं शिक्षा ऋण के बकायादार ऋणियों पर अधिरोपित दण्डनीय ब्याज में पूर्ण छूट प्रदान की गई है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि सभी पात्र बकायादार ऋणी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि यदि आवेदक अपनी बकाया किश्तें एक मुश्त जमा करवाते हैं तो उन्हें दण्डनीय ब्याज में पूर्ण छूट मिलेगी।