गंगाशहर पुलिस थाना क्षेत्र में 1 किमी में दायरे में निषेधाज्ञा लागू
बीकानेर। जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए बीकानेर शहर के पुलिस थाना गंगा शहर में स्थित रिलायंस टावर वाली गली, हरिराम जी के मंदिर के पीछे पुरानी लाइन, गंगा शहर के 1 किलोमीटर के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है।वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इस क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए आने जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही इस क्षेत्र में आने वाले व्यवसायिक, वाणिज्यिक संस्थान, सामूहिक गतिविधियां रैली , जुलूस, सभा सहित समस्त प्रकार के समारोह पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे ।निषेधाज्ञा के दौरान चिकित्सकीय सेवाएं चालू रहेगी। लेकिन दैनिक आवश्यकताओं से जुड़े समस्त किराना और जनरल स्टोर तथा सब्जी मंडी अगले आदेशों तक पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे।
गौतम ने बताया कि क्षेत्र में समस्त प्रकार के वाहनों के आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजकीय अधिकारी और कर्मचारियों के उपयोग के लिए साधन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान क्षेत्र के बीमार और चिकित्सा की आपात आवश्यकता रखने वाले व्यक्तियों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। क्षेत्र में आने वाले समस्त धार्मिक स्थल आदि में लोगों के आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा लेकिन धार्मिक स्थल की साफ-सफाई और रखरखाव के लिए अधिकतम दो व्यक्ति अनुमति के साथ निर्धारित समय के लिए प्रवेश कर सकेंगे।
गौतम ने बताया कि इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 और 270 तथा राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। गौतम ने बताया कि दूध अखबार और खाद्य सामग्री के वितरण के लिए दी गई छूट इस क्षेत्र के लिए लागू रहेगी । निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।