अब बीकानेरवासी नहीं उड़ा सकेंगे पतंग
बीकानेर। कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए पूरे बीकानेर जिले में पतंगबाजी पर पूर्णतया रोक लगा दी है। जिला कलक्टर कुमारपाल गौतम ने आदेश जारी किए है। आदेशों में बताया गया है कि अगर कोई इस आदेश की अवहेलना करेगा तो उसके विरुद्ध धारा 188, 269, 270 और राजस्थान महामारी अधिनियम-1957 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए यह आदेश जारी किया गया है,जिसमे पतंग व मांझे का निर्माण, विक्रय व उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।