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होम डिलीवरी नहीं की तो होगी कार्यवाही

बीकानेर। जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि निषेधाज्ञा क्षेत्र में आम लोगों को खाद्य सामग्री आसानी से मिल सके इसके लिए कुछ दुकानदारों को इजाजत दी गई है और इन सभी को पाबंद किया गया है कि यह मांग के अनुसार अपने निर्धारित एरिया में रहने वाले लोगों को सामग्री उपलब्ध करवाएंगे अगर इसमें किसी तरह की गड़बड़ी हुई या संबंधित दुकानदार द्वारा अपने लिए निर्धारित किए गए वार्ड के उपभोक्ता को सामान नहीं पहुंचाता है तो दुकानदार के विरुद्ध भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन एएच गौरी अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर) सुनीता चैधरी, शैलेंद्र देवड़ा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पवन मीणा सहित सभी एरिया और सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा पुलिस के अधिकारी उपस्थित थे।

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