ईडब्ल्यूएस को बड़ी राहत: प्रमाण पत्र की वैधता अब एक से हुई तीन साल
जयपुर। राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) प्रमाण पत्र की वैधता एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दी हैं । अब अभ्यर्थियों के खुद के हस्ताक्षर से शपथ पत्र देने पर वैधता मान्य होगी। विप्र कल्याण बोर्ड अध्यक्ष महेश शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताते हुए कहा है कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता एक साल से बढ़ाकर तीन साल करने पर अभ्यर्थियों की परेशानी दूर होगी।
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता बढ़ाने का सरकार का बड़ा फैसला है। हर वर्ष अप्रैल महीने में इसे रिन्यू कराना पड़ता था।सरकार के इस फैसले से हर वर्ष लाखों परीक्षार्थियों को परेशानी होती थी। जिससे अब निजात मिल जाएगी। इस परेशानी को दूर करने के लिए परीक्षार्थियों ने विप्र कल्याण बोर्ड अध्यक्ष महेश शर्मा से अनुरोध किया था।
शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर इसकी वैधता तीन वर्ष करने की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि अब खुद के हस्ताक्षर से शपथ पत्र से औपचारिकता पूरी हो जायेगी।