AdministrationBikanerExclusiveHealth

कोटपा एक्ट का उल्लंघन पड़ा महंगा

4
(1)

*स्वास्थ्य विभाग ने तम्बाकू उत्पाद विक्रेताओं के काटे चालान*

बीकानेर, 15 मार्च। स्वास्थ्य विभाग ने कोटपा एक्ट 2003 के उल्लंघनकर्ताओं पर कार्यवाही करते हुए 7 चालान काटे। मंगलवार को राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी एवं डिप्टी

सीएमएचओ डॉ लोकेश गुप्ता, यूपीएचसी तिलक नगर के डॉ गुलाम शब्बार व एनटीसीपी के सामजिक कार्यकर्ता कमल पुरोहित द्वारा सार्वजनिक स्थानों की पड़ताल की गई। बीकानेर शहरी क्षेत्र में गंगानगर चौराहा व रोडवेज बसस्टैंड पर दुकानों व व्यक्तियों पर एक्ट की धारा 4, 5 व 6 के तहत चालान काटे।

सीएमएचओ डॉ. बी.एल. मीणा ने बताया कि एक्ट की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर चालान किया गया जबकि धारा 6 बी के तहत विद्यालयों के 100 गज दायरे में सिगरेट बेचने वाले पर चालान किया गया तथा नाबालिगों को तम्बाकू उत्पाद न बेचने का होर्डिंग ना लगाने वालों पर धारा 6 ए के तहत चालान किये गए। धारा 5 के तहत तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन भी हटवाए गए। सभी तम्बाकू विक्रेताओं को समझाइश कर प्रेरित किया गया। उन्हें कोटपा एक्ट के प्रावधान समझाते हुए स्पष्ट किया कि धारा 7 के तहत खुली सिगरेट बेचना भी अपराध है। कोई तम्बाकू उत्पाद किसी नाबालिग को दिखना नहीं चाहिए लिहाजा कोई उत्पाद बाहर की तरफ प्रदर्शित होना धारा 6 बी के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Leave a Reply