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प्रदेश के पेयजल उपभोक्ताओं को बकाया जल प्रभार राशि पर ब्याज एवं शास्ति में 31 मार्च तक छूट की सौगात

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बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर मिलेगा छूट का लाभ

जयपुर, 07 मार्च राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी पेयजल उपभोक्ताओं को बकाया जल प्रभार राशि पर 31 मार्च 2022 तक की अवधि में एकमुश्त राशि जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में शत-प्रतिशत छूट की सौगात दी गई है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस निर्णय के लिए आभार जताते हुए जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी ने बताया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) की ओर से इस सम्बंध में आदेश प्रसारित कर दिए गए है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य के वर्ष 2022-23 के बजट पर विधानसभा में अपने जवाब के दौरान इस सम्बंध में घोषणा की थी, जिसकी विभाग द्वारा क्रियान्विति कर दी गई है।

डॉ. जोशी ने बताया राज्य की समस्त नगरीय एवं ग्रामीण पेयजल योजनाओं से जुड़े सभी श्रेणी के उपभोक्ता इस छूट का निर्धारित समयावधि में लाभ ले सकेंगे। उन्होंने सभी बकायादारों से अपील की है कि वे इस छूट का लाभ लेने के लिए निर्धारित अवधि में अपनी बकाया राशि जमा कराए। इससे उन पर ब्याज एवं शास्ति का अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा।

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