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कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजन को अनुग्रह राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे

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बीकानेर, 7 जनवरी। कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुग्रह राशि के लिए आॅनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) एवं प्रभारी अधिकारी (सहायता) बलदेव राम धोजक ने बताया कि कोविड-19 से मृत व्यक्ति के रिश्तेदार अथवा परिजन को राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि से 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देय है।
धोजक ने बताया कि-
1. कोविड-19 से ग्रसित होने के उपरांत अस्पताल अथवा घर में जिनकी मृत्यु हुई है और जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्य का कारण कोविड-19 दर्ज है।
2. वे व्यक्ति जिनकी मृत्यु जांच में पाॅजिटिव आने की दिनांक अथवा क्लीनिकली कोविड पाॅजिटिव पाए जाने के 30 दिवस के भीतर हुई है, भले ही ऐसी मृत्यु अस्पताल के बाहर हुई हो और व्यक्ति इससे पूर्व कोविड नेगेटिव हो चुका हो।
3. ऐसे कोविड पाॅजिटिव रोगी जिनकी मृत्यु निरंतर अस्पताल में भर्ती रहने के कारण हुई है, भले ही वह नेगेटिव आ गया है,
उसके रिश्तेदार अथवा परिजन इसके लिए पात्र होंगे।
कोविड-19 से मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र (मेडिकल सर्टिफिकेट आॅफ काॅज आॅफ डैथ-एमसीसीडी) संबंधित अस्पताल द्वारा जारी किया जाएगा, यदि मृत्यु अस्पताल में हुई है। अन्य समस्त प्रकरणों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिला कलक्टर स्तर से गठित कमेटी के द्वारा एमसीसीडी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि कोविड-19 मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर मृत व्यक्ति के रिश्तेदार अथवा परिजन द्वारा (यथा आवेदन का जन आधार, आधार, मृतक का कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक से आवेदक का संबंध दस्तावेज आदि) सहित ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से निःशुल्क किया जा सकता है। अन्य जानकारी के लिए जिला कलक्टर कार्यालय के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 0151-2226031 पर संपर्क किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि कोविड-19 से मृत व्यक्तियों की विधवाओं (जिनके पति राजकीय सेवा में नहीं हो) को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष से देय राशि एक लाख रुपये के साथ जिले में 300 विधवा महिलाओं को पचास हजार रुपये उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। ऐसे आवेदकों को आवेदन की जरूरत नहीं है।

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