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… नहीं तो इंडस्ट्रियल एरिया में हो सकती है उद्योग को बन्द करने की कार्रवाई

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बीकानेर। बीकानेर के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित ऐसे सभी उद्योग जिनके पास प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से CTE/CTO प्राप्त नहीं की गई है वे सम्बन्धित विभाग से 15 दिन के अन्दर CTE/CTO करना सुनिश्चित कर लें। अन्यथा विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है। जानकारी के अनुसार विभाग द्वारा उद्योग को बन्द करना अथवा वैधानिक कार्रवाई अथवा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (एन्वायरमेन्ट कम्पनशेशन) लगाने जैसी कार्रवाई की जा सकती है। बता दें कि विभाग द्वारा लाल श्रेणी के उद्योग को 5 वर्ष के लिए CTO जारी की जाती है तथा नारंगी श्रेणी को 10 वर्ष के लिये CTO जारी की जाती है एवं हरी श्रेणी के उद्योगों को 15 वर्ष के लिये CTO जारी की जाती है।
विभाग द्वारा CTE/CTO प्राप्त करने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे है। विभाग से CTE/CTO प्राप्त करने के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से की जानी है। इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की वेबसाइट अथवा क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र में सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है। आवेदन सम्बन्धी जानकारी के लिए विभाग के कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता गिरीश व्यास से सम्पर्क किया जा सकता है।

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