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फ़ूड लाइसेंस विस्थापित की यह है अंतिम तिथि

बीकानेर। बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत 21 अक्टूबर 2021 को जारी नोटिफिकेशन के आधार पर बताया कि नवंबर 2020 के पहले जो भी खाद्य लाइसेंस जारी हुए हैं उन सभी लाइसेंस धारकों को नई पद्धति FOSCOS में विस्थापित करने के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। सभी उद्यमी जिन्होंने खाद्य पदार्थ निर्माण के लिए लाइसेंस बना रखा है उन सभी को अपना लाइसेंस विस्थापन करवाना अनिवार्य है। यदि खाद्य सुरक्षा लाइसेंस प्राप्त उद्यमी अपने लाइसेंस को परिवर्तन नहीं करवाता है तो भविष्य में लाइसेंस नवीनीकरण के समय उस लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हो पाएगा।

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