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इन मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित

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बीकानेर, 15 दिसम्बर। औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक द्वारा जांच के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर विभिन्न मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निलम्बित कर दिए गए हैं।
औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक सुभाषचंद्र मुटनेजा ने बताया कि नोखा स्थित जनता मेडिकल स्टोर 16 से 17 दिसम्बर दो दिवस के लिए निलंबित किया गया हैं। इसी प्रकार पाबू बारी स्थित जनागल मेडिकल को 16 से 18 दिसंबर तीन दिवस के लिए निलंबित किया गया है। उन्होंने बताया कि खाजूवाला स्थित किसना मेडिकल स्टोर को 16 से 19 दिसंबर चार दिवस के लिए निलंबित किया गया।
मुटनेजा ने बताया कि पुराने बस स्टेण्ड नोखा रोड़ स्थित श्री लक्ष्मी मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर को 16 से 20 दिसंबर तक 5 दिवस के लिए निलंबित किया गया है।
औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक ने बताया कि सागर रोड़ तिलकनगर स्थित श्री जी मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, पुरानी गजनेर रोड कुचीलपुरा स्थित जे के मेडिकोज एण्ड जनरल स्टोर, जैतपुर (लूणकरणसर) स्थित पारीक मेडिकल स्टोर तथा देशनोक स्थित श्री करणी मेडिकल एण्ड ईक्रिमेंट सेन्टर में अनियमितता पाए जाने के कारण संबंधित फर्म का अनुज्ञा पत्र 16 से 22 दिसंबर तक 7 दिवस के लिए निलंबित किया गया है। उन्होंने बताया कि दामोलाई (छतरगढ़) स्थित न्यू दक्ष मेडिकोज एण्ड जनरल स्टोर को 16 से 23 दिसंबर तक 8 दिवस के लिए अनुज्ञा पत्र निलंबित किया गया है। इसी प्रकार सादुल गंज स्थित मनु फार्मा एवं रामसर में स्थित पूजा मेडिकल स्टोर को 16 से 25 दिसंबर तक 10 दिवस के लिए व पुष्करणा स्टेडियम के सामने स्थित राधिका मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर को 16 से 27 दिसंबर तक 12 दिवस के लिए निलंबित किया गया है।
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