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पूरे प्रदेश में हर रोज रात 11 बजे से कर्फ्यू

जयपुर। राजस्थान सरकार के गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने प्रदेशवासियों के लिए एक और गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार कोविड–19 संक्रमण के पॉजिटिव मामलों में निरन्तर गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन संक्रमण अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए आमजन द्वारा कोविड
उपयुक्त व्यवहार, Test-Track-Treat प्रोटोकॉल एवं टीकाकरण के साथ-साथ मास्क का
अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन, दो गज की दूरी एवं बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन
का ध्यान रखना अतिआवश्यक है।

जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की निरंतर
उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आगामी आदेशों तक निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी
किये जाते हैं:

  1. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 17.09.2021 की निरन्तरता में बिन्दु संख्या
    16 में प्रदर्शनी / सामाजिक समारोह के साथ स्थानीय जिला प्रशासन को पूर्व में
    सूचित करते हुए धार्मिक कार्यक्रम प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक
    अधिकतम 200 व्यक्तियों की संख्या के साथ केवल उन व्यक्तियों के लिए अनुमत
    होगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम से कम 1st dose लगवा ली हो एवं साथ
    ही कोविड उपयुक्त व्यवहार, मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन, दो गज
    की दूरी एवं बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखना भी अतिआवश्यक
    है।
  2. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 17.09.2021 की निरन्तरता में स्थानीय जिला
    प्रशासन को पूर्व में सूचित करते हुए पशु हाट मेलों के साथ ही अन्य प्रकार के
    हाट बाजारों का आयोजन कोविड उपयुक्त व्यवहार, मास्क का अनिवार्य उपयोग,
    सेनेटाईजेशन, दो गज की दूरी एवं बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान
    रखते हुए किया जा सकेगा।
  3. प्रदेश की समस्त दुकानें / शॉपिंग मॉल्स / व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को प्रतिदिन
    रात्रि 10:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। संचालकों द्वारा स्क्रीनिंग की
    सुविधा, मास्क की अनिवार्यता एवं अन्य कोविड अनुकुल अनुशासन का ध्यान
    रखना होगा ।

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  1. पेट्रोल / डीजल पम्प, सीएनजी पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा
    (रिटेल) / थोक (होलसेल) ऑउटलेट अपने समयानुसार संचालित किये जा
    सकेंगे।
  2. संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11:00 बजे से अगले दिन प्रातः 5:00 बजे तक जन
    अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।
  3. यह आदेश आदिनांक से प्रभावी होगा।
  4. शेष सभी दिशा-निर्देश पूर्व में जारी आदेश अनुसार यथावत् रहेंगे।

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