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37 करोड़ से ज्यादा के विलम्बित भुगतान के 58 प्रकरणों की हुई सुनवाई

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सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद की दो दिवसीय बैठक सम्पन्न

बीकानेर, 30 जुलाई। एमएसएमइडी एक्ट 2006 के प्रावधानों के तहत विलम्बित भुगतानों के प्रकरणों के निस्तारण के लिए गठित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद की द्वितीय संभाग स्तरीय दो दिवसीय बैठक शुक्रवार को परिषद के अध्यक्ष एवं अतिरिक्त निदेशक उद्योग वाई.एन. माथुर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।
जिला उद्योग केन्द्र की महाप्रबन्धक एवं सुविधा परिषद की प्रभारी मंजू नैण गोदारा ने बताया कि बैठक में 37 करोड़ 71 लाख एक हजार 580 के विलम्बित भुगतान के 58 प्रकरणों की सुनवाई की गई।  जिनमें परिषद द्वारा 06 प्रकरणों में आपूर्तिकर्ता एवं क्रेता की आपसी सहमति से समझौता करवाया गया। उन्होंने बताया कि 7 प्रकरणों में परिषद द्वारा अंतिम निर्णय जारी किया गया। 37 प्रकरणों में आपूर्तिकर्ता एवं क्रेता के मध्य एमएसएमइडी एक्ट 2006 की धारा 18 (2) के प्रावधानों के अनुसार कॉउन्सलेशन की प्रक्रिया प्रारम्भ करवाई गई।  
इसी प्रकार से  05 प्रकरणों में परिषद द्वारा गत बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार समझौता नहीं होने के कारण एमएसएमइडी एक्ट 2006  की धारा 18(3) के प्रावधानों के अनुसार परिषद के स्तर पर प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।
बैठक में एम.एम.एल. पुरोहित, अग्रणी बैंक प्रबंधक सुरेश शर्मा, प्रबंधक राजस्थान वित निगम, सुविधा परिषद की सहप्रभारी पूजा शर्मा, सुविधा परिषद  के मनीष सुथार एवं रमाकान्त शर्मा मुख्यालय (उद्योग) उपस्थित रहे।

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