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बिग ब्रेकिंग: सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे बाजार! वीकेंड कर्फ्यू के बीच मिनी अनलाॅक-2 की तैयारी, 8 जून से लागू होगी नई गाइडलाइन

जयपुर, 5 जून। प्रदेश में शुक्रवार से मंगलवार सुबह तक लागू किए गए जन अनुशासन वीकेंड लॉकडाउन के बीच अब सरकार नई गाइडलाइन लाने की तैयारी में है।
नई गाइडलाइन को लेकर गृह विभाग में तैयारियां तेज कर दी गई हैं।
मुख्यमंत्री स्तर पर भी नई गाइडलाइन को लेकर मंथन चल रहा है।
माना जा रहा है कि नई गाइडलाइन के तहत छूट का दायरा और बढ़ सकता है।*
दरअसल हाल ही में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में भी विशेषज्ञों ने मुख्यमंत्री से छूट का दायरा बढ़ाने का सुझाव दिया था।
प्रदेश में अभी 8 जून सुबह पांच बजे तक त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन की गाइडलाइन लागू है।
विश्वस्त सूत्रों की माने तो मिनी अनलॉक-2 को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन जारी हो सकती है और 8 जून से नई गाइडलाइन प्रदेश में लागू हो जाएगी।
वैसे भी मिनी अनलॉक-1 की गाइडलाइन केवल आठ जून सुबह 5 बजे तक ही के लिए ही जारी की गई है।
मिनी अनलॉक-2 की नई गाइडलाइन में बाजार, किराना की दुकानें, फल-सब्जियों की दुकानें और अन्य प्रतिष्ठानों को खोलने का समय नई गाइडलाइन में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक किया जा सकता है। हालांकि,विशेषज्ञों ने भी मुख्यमंत्री को बाजारों को खोलने का समय सुबह 11 से शाम 4 बजे का सुझाव दिया था।
अभी बाजार और राशन की दुकान खुलने का समय सुबह 6 से 11 बजे तक का है।
इसके अलावा दूध की डेयरियों का समय भी सुबह 6 से शाम 7 बजे तक किया जा जा सकता है। वहीं दूसरी और नई गाइडलाइन में में 10 जून से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शुरू करने की घोषणा हो सकती है। इनमें रोडवेज बसें, निजी वाहनों, बस, ट्रैक्टर, टेंपो को शर्तों के साथ शुरू करने की परमिशन दी जा सकती है। इसके साथ ही मनरेगा में कामकाज करने की छूट दी जा सकती है।
नई गाइड लाइन में धार्मिक स्थलों, मंदिर-मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरिजाघरों में भी पूजा-पाठ और इबादत की की छूट मिल सकती है। हालांकि, इसके लिए श्रद्धालुओं की संख्या सीमित करने के निर्देश जारी हो सकती है।
जन अनुशासन पखवाड़े धार्मिक स्थलों पर पूजा पाठ और इबादत करने की मनाही है।
इन पर रहेगी रोक बरकरार
बताया जा रहा है कि मिनी अनलॉक 2.0 में तहत जहां कुछ कार्यों में राहत दी जाएगी, तो वहीं कई चीजें ऐसी भी हैं, जिनपर रोक बरकरार रहेगी
विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात और निकासी और प्रीतिभोज की अनुमति नहीं होगी। सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, जुलूस, त्योहारों-मेलों की अनुमति नहीं होगी। सिनेमा हॉल्स, थियेटर, स्विमिंग पूल्स/जिम, मनोरंजन पार्क/पिकनिक स्पॉट और खेल मैदान बंद रहेंगे।
पूर्णतः वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्पलेक्स/मॉल को फिलहाल खोलने की अनुमति नहीं होगी ।

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