BikanerBusinessExclusive

कोरोना महामारी को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि ने जारी की छूटें

बीकानेर। बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया एवं सचिव विनोद गोयल ने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्तमान कोरोना महामारी को देखते हुए कुछ छूटें प्रदान की है । कर्मचारी जमा बीमा योजना 1976 के अंतर्गत जिसमें अधिकतम आश्वासन राशि को बढ़ाकर सात लाख तक किया गया है जो पूर्व में 6 लाख रुपये थी । साथ ही न्यूनतम आश्वासन राशि को इसी योजना के अंतर्गत ढाई लाख रुपए निर्धारित किया गया है जो कि 15 फरवरी 2020 से लागू मानी जाएगी । योजना का लाभ उन सभी मृतक कर्मचारियों के परिवारों को दिया जाएगा जो फंड के सदस्य हैं या जिनको धारा 17 के अंतर्गत भविष्य निधि छूट मिली हुई है और जो लगातार गत 1 वर्ष से रोजगार में है एवं जिस माह में उनकी मृत्यु हुई हो भले ही उन्होंने संस्थान बदल लिया हो । साथ ही वैट 28(4) ईडीएलआई योजना के अंतर्गत एसीसी को यह शक्ति भी प्रदान की गई है कि वह किसी वर्ग के कर्मचारियों को इस योजना के लाभ में जोड़ सकता है । इस योजना के पैरा 29 के अंतर्गत मौद्रिक जुर्माने को 25000 तक बढ़ाया गया है और यह सारी छूटे गजट में प्रकाशन से 3 वर्ष तक रहेगी ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *