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राज्य सरकार द्वारा लीज राशि और ब्याज में छूट

बीकानेर। कोेविड-19 के मद्देनजर नगरीय विकास विभाग द्वारा नगर विकास न्यास से संबंधित बकाया लीज राशि जमा करवाने के प्रकरणों में बकाया वर्षों की मूल लीज राशि में लगभग 40 से 60 प्रतिशत की छूट (ब्याज सहित) और अग्रिम 8 वर्षोें की लीज राशि एक मुश्त लेकर लीज मुक्त करवाने और 10 वर्ष की एकमुश्त लीज लेकर भूखंड को फ्री होल्ड करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में नगरीय विकास विभाग द्वारा बकाया लीज राशि एक मुश्त 31 मार्च 2021 तक जमा करवाने पर ब्याज में शत प्रतिशत छूट प्रदान की गई है। नगर विकास न्यास सचिव नरेन्द्र सिंह पुरोहित ने बताया कि इन नियमों के तहत जिन लीज होल्डर्स की लीजमनी (अरबन एसेसमेंट) बकाया हैं, ऐसे समस्त लीज होल्डर्स बकाया लीजमनी जमा करवाकर छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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